देश की खबरें | वीडियो कान्फ्रेंस से बच्चे की पढ़ाईः उच्च न्यायालय ने महिला का आग्रह माना, सुनवाई का समय बदेलगा
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 12 अगस्त निचली अदालत में वैवाहिक विवाद एवं बच्चे के संरक्षण को लेकर चल रहे मामले की वीडियो कान्फ्रेंस से सुनवाई के समय को समायोजित करने के लिए एक महिला के आग्रह को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है । उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया कि वीडियो कान्फ्रेंस के इस्तेमाल में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके बच्चे की ऑनलाइन कक्षा के लिये भी आवश्यक है ।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत से कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मामले की सुनवाई को उसी हिसाब से समायोजित करे।

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महिला ने उच्च न्यायालय से कहा कि उसे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है यदि निचली अदालत में बच्चे के संरक्षण और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अलग रह रहे विवाहित जोड़े के बीच वैवाहिक मुकदमें से संबंधित याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है।

हालांकि, वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये ही उसका बच्चा अपने स्कूल से जुड़ता है, इसलिये निचली अदालत की कार्यवाही भोजन अवकाश के बाद होनी चाहिये ।

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महिला के आग्रह को स्वीकार करते हुये न्यायमूर्ति संजीव सचवेदा ने कहा, 'सुनवाई अदलत प्रतिवादी (महिला) ने जो कहा है उस पर संज्ञान लेगी और वह याचिकाओं की सुनवाई के लिये समय समायोजित करने का उचित रूप से प्रयास करेगी ।'

उच्च न्यायालय एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा नौ के तहत दायर वैवाहिक विवाद संबंधी एवं बच्चे के संरक्षण से संबंधित याचिका पर वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करने के लिये ​संबंधित निचली अदालत को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था ।

महिला ने ऑनलाइन सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं जतायी और अदालत से कहा कि उसका कोई अधिवक्ता नहीं है और वह ​किसी अधिवक्ता के शुल्क को वहन करने की स्थिति में भी नहीं है ।

इस पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को वीडियो कान्फेंस के माध्यम से सुनवाई को कहा।

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