Chhattisgarh: आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के चार दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को धन मुहैया कराने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के एक अन्य आरोपी को रिहा कर दिया गया.
रायपुर, 25 नवंबर : छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को धन मुहैया कराने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के एक अन्य आरोपी को रिहा कर दिया गया. यह भी पढ़ें : karnataka Legislative Council Election: कांग्रेस प्रत्याशी ने हलफनामे में 1,744 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की
रायपुर जिले के लोक अभियोजक के. के. शुक्ला ने बुधवार को यहां बताया कि जिले के विशेष न्यायाधीश धनशोधन (निवारण) अधिनियम अजय सिंह राजपूत की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को समय-समय पर धन मुहैया कराने के आरोप में धीरज साव, जुबैर हुसैन, आयशा बानो और पप्पू मंडल को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के अन्य आरोपी सुखेन हलदर को बरी किया गया है.
Tags
संबंधित खबरें
Balod Road Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने SUV कार को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत, 7 जख्मी; VIDEO
Chhattisgarh Naxal Attack: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किडनैप के बाद BJP नेता की हत्या, नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट, शव बरामद
सीएम विष्णु देव साय ने 'निक्षय निरामय छत्तीसगढ़' अभियान का शुभारंभ किया, बोले- 'कुष्ठ रोग का होगा खात्मा'
VIDEO: पिकअप चालक ने सड़क पर खोला दरवाजा, बाइक सवार टकराकर ट्रक के पहिए के नीचे आया, बिलासपुर से मौत का सीसीटीवी आया सामने
\