Chhattisgarh: आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के चार दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को धन मुहैया कराने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के एक अन्य आरोपी को रिहा कर दिया गया.
रायपुर, 25 नवंबर : छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को धन मुहैया कराने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के एक अन्य आरोपी को रिहा कर दिया गया. यह भी पढ़ें : karnataka Legislative Council Election: कांग्रेस प्रत्याशी ने हलफनामे में 1,744 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की
रायपुर जिले के लोक अभियोजक के. के. शुक्ला ने बुधवार को यहां बताया कि जिले के विशेष न्यायाधीश धनशोधन (निवारण) अधिनियम अजय सिंह राजपूत की अदालत ने आतंकवादी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को समय-समय पर धन मुहैया कराने के आरोप में धीरज साव, जुबैर हुसैन, आयशा बानो और पप्पू मंडल को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले के अन्य आरोपी सुखेन हलदर को बरी किया गया है.
Tags
संबंधित खबरें
Amit Shah Chhattisgarh Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, छत्तीसगढ़ में 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से हो रहा खत्म
Bilaspur Tragedy: डिजिटल रिजेक्शन का खौफनाक अंत, बॉयफ्रेंड ने किया ब्लॉक तो प्रेमिका ने घर घुसकर सीने में उतारा चाकू
Chhattisgarh: दुर्ग में गणतंत्र दिवस पर पोल पर चढ़ा छात्र, फंस गए तिरंगे को अपनी जान जोखिम में डालकर सुलझाया (Watch Viral Video)
Chhattisgarh: बीजापुर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, 16 प्रेशर आईईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
\