सभापति ने राघव चड्ढा को पार्टी का अंतरिम नेता नियुक्त करने का अनुरोध अस्वीकार किया
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नयी दिल्ली, 29 दिसंबर: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को संसद के उच्च सदन में आम आदमी पार्टी (आप) का अंतरिम नेता नियुक्त करने के पार्टी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है. आप सूत्रों ने हालांकि कहा कि राज्यसभा के अधिकारियों ने चड्ढा को "अंतरिम नेता" नामित करने के लिए सभापति को भेजे गए पत्र में कुछ सुधार का सुझाव दिया है, जिस पर गौर किया जाएगा.

संसद सूत्रों के अनुसार धनखड़ ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा, ''यह पहलू ‘संसद में मान्यताप्राप्‍त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998’ और उसके तहत बने नियमों के अधीन है. अनुरोध, कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है." केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में धनखड़ से चड्ढा को उच्च सदन में आप का अंतरिम नेता नियुक्त करने को कहा था, क्योंकि सदन में पार्टी के नेता संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं.

धनखड़ द्वारा नियमों का हवाला देते हुए केजरीवाल के इस अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद संजय सिंह उच्च सदन में पार्टी के नेता बने रहेंगे. राज्यसभा सदस्य के तौर पर सिंह का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है. धनखड़ ने केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में ‘संसद में मान्यताप्राप्‍त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम’ का उल्लेख किया है, जिसमें 'अंतरिम नेता' का कोई प्रावधान नहीं है.

केजरीवाल ने 14 दिसंबर को धनखड़ को लिखे पत्र में कहा था: "मैं राज्यसभा में पार्टी के अंतरिम नेता के तौर पर राघव चड्ढा का नाम प्रस्तावित करना चाहूंगा, जब तक कि आगे बदलाव आवश्यक नहीं हो. हम अनुरोध करते हैं कि राज्यसभा के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार इस बदलाव के लिए अनुमति दी जाए."

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