देश की खबरें | चैनल अपलिंकिंग की अनुमति वापस लेने के खिलाफ जी मीडिया की याचिका पर केंद्र का रुख तलब

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जी मीडिया के टेलीविजन चैनल को जीसैट-15 उपग्रह के कू बैंड से दी गयी अपलिंकिंग की अनुमति वापस लेने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने जी मीडिया की याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार को अपने जवाब के लिए समय दिया है।

अपनी याचिका में जी मीडिया ने मंत्रालय के 23 सितम्बर के आदेश को निरस्त करने और कू-बैंड पर अपने 10 चैनल को अपलिंक करने को लेकर 31 अक्टूबर 2019 को मिली अनुमति को बहाल करने का अदालत से अनुरोध किया।

मंत्रालय के 23 सितम्बर के आदेश के तहत अपलिंकिंग से हटाये गये चैनल हैं- जी हिन्दुस्तान, जी राजस्थान, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, जी बिहार झारखंड, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जी सलाम, जी 24 कलक, जी 24 तास और जी ओडिशा (अब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा)।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि मंत्रालय का आदेश दुराग्रही है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता चैनल का कहना है कि जिन शिकायतों के आधार पर मंत्रालय ने हालिया आदेश जारी किया है उसे आज तक साझा नहीं किया गया है।

मामले की सुनवाई अब 19 जनवरी, 2023 को होगी।

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