जरुरी जानकारी | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीआईसी ने आंकड़े साझा करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये

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नयी दिल्ली, 21 जुलाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिये नीति बनाने वाले शीर्ष निकायों ने आंकड़ों को स्वत: और नियामकीय आधार पर साझा करने को लेकर मंगलवार को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आपस में आंकड़ों के सहज आदान-प्रदान को लेकर एक सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

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एमओयू पर सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी और सीबीआईसी के अध्यक्ष एम. अजीत कुमार ने हस्ताक्षर किये।

बयान के अनुसार , ‘‘आंकड़े के नियमित आदान-प्रदान के अलावा सीबीडीटी और सीबीआईसी अनुरोध किए जाने पर तत्‍काल अपने संबंधित डाटाबेस में उपलब्ध ऐसी किसी जानकारी का भी एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करेंगे, जिसकी उपयोगिता दूसरे संगठन के लिए हो सकती है।’’

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ये दोनों संगठन पहले से ही विभिन्न मौजूदा व्‍यवस्‍थाओं के माध्यम से आपस में सहयोग कर रहे हैं।

बयान के अनुसार, ‘‘इस पहल के लिए एक ‘आंकड़ा आदान-प्रदान संचालन समूह’ का भी गठन किया गया है। समूह आंकड़ा आदान-प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने एवं आंकड़ा साझा व्‍यवस्‍था की प्रभाविता को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा।’’

यह समझौता वर्ष 2015 में सीबीडीटी और उस समय के केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के बीच हुए एमओयू का स्‍थान लेगा।

वर्ष 2015 में पिछले एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण चीजें हो चुकी हैं जिनमें माल एवं सेवा कर(जीएसटी) को लागू करना, जीएसटीएन का गठन और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करना शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी में बदलाव समेत बदलती परिस्थितियों को नये एमओयू में शामिल किया गया है।

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