देश की खबरें | सीबीआई ने सोरेन के सहयोगी पंकज के खिलाफ अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए पीई दर्ज की

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नयी दिल्ली, 24 अगस्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्रा द्वारा राज्य के साहिबगंज जिले में अवैध खनन किये जाने के आरोपों की जांच करने के लिए प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की है।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सीबीआई अधिकारियों का एक दल झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पीई दर्ज करने के बाद दस्तावेज एकत्रित करने तथा कथित खनन स्थलों का निरीक्षण करने के लिए साहिबगंज गया।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 18 अगस्त को मिश्रा के खिलाफ अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए पीई दर्ज करने का आदेश दिया था।

उसने एक स्थानीय निवासी बिजय हंसदा की याचिका पर आदेश जारी किए थे जिसमें आरोप लगाया गया कि पिछले ढाई साल से ‘‘माफिया’’ उनके जिले के खनन अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर ‘‘अवैध खनन’’ कर रहे हैं।

हंसदा ने आरोप लगाया है कि माफिया मिट्टी खोदने वाली मशीनों का इस्तेमाल करने के साथ विस्फोट कर रहे हैं जिससे ग्रामीणों के मकानों में दरारें आ गयी हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने देखा है कि अवैध खनन मिश्रा की उपस्थिति में हुआ है, लेकिन जिला अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उच्च न्यायालय को बताया था कि साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन और उनका परिवहन का नियंत्रण पंकज मिश्रा के हाथ में है।

ईडी ने कहा था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने साहिबगंज में अवैध खनन के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा, ‘‘अदालत का मानना है कि साहिबगंज जिले में अवैध खनन के पर्याप्त सबूत हैं और वह भी पंकज मिश्रा तथा अन्य के इशारे पर तथा अगर ऐसी सामग्री रिकॉर्ड में है तो अदालत का प्रतिवादी झारखंड राज्य द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे के मद्देनजर मानना है कि अभी तक अवैध खनन के मामले में की गयी जांच केवल दिखावा है।’’

अदालत ने सीबीआई निदेशक को आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।

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