नयी दिल्ली, 27 नवंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद समेत 60 लोगों के खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने जेपीएससी के दो भर्ती घोटालों की जांच के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर 2012 में मामला दर्ज करने के 12 साल बाद यह आरोपपत्र दाखिल किया है।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दाखिल किया गया है।
इससे जुड़े एक अधिकारी ने बताया, ‘‘आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, विक्रय कर अधिकारी आदि पदों के लिए आयोजित उक्त परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अंकों में हेराफेरी की गई...।’’
उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच से पता चला है कि कई चयनित उम्मीदवार आरोपी जेपीएससी अधिकारियों, नेताओं, आईएएस अधिकारियों और राज्य के वरिष्ठ कानून अधिकारियों के रिश्तेदार और करीबी थे।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है और इसलिए अदालत ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है।
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