देश की खबरें | एम्बियंस मॉल के निर्माण में जमीन के दुरुपयोग के मामले में सीबीआई ने तलाशी अभियान चलाया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 10 अगस्त गुरुग्राम में आवासीय भूमि में अवैध तरीके से बदलाव करके स्वैंकी एम्बियंस मॉल बनाने के मामले में कंपनी के अध्यक्ष राज सिंह गहलोत के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने सोमवार को चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसने मॉल को अवैध करार दिया था।

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इस मामले में जांच एजेंसी ने एम्बियंस समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राज सिंह गहलोत, कंपनियों एम्बियंस लिमिटेड और एम्बियंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) और नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौड़ ने कहा, ''यह मामला गुरुग्राम (गुड़गांव, हरियाणा) में लगभग 18.98 एकड़ भूमि पर कथित रूप से व्यावसायिक इमारत के अवैध निर्माण से जुड़ा है। अन्य के साथ मिलीभगत कर भवन निर्माण के कानूनों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्माण किया गया।''

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सीबीआई ने गहलोत के दिल्ली स्थित हौज खास के घर पर, ग्रीन पार्क स्थित कंपनी के कार्यालय पर, पंचकुला के हुडा कार्यालय में और चंडीगढ़ में टीसीपी कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को यह भी निर्देश दिया था कि वह बिल्डर और राज्य के विभागों के बीच संभावित गठजोड़ के संबंध में भी अलग से जांच करे।

एम्बियंस समूह एनसीआर क्षेत्र में एम्बियंस मॉल और होटल लीला एम्बियंस समेत ऐसी कई रियल स्टेट संपत्तियों का संचालन करता है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया था कि गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 18.98 एकड़ जमीन पर एम्बियंस समूह आवासीय कॉम्पलेक्स का निर्माण करने वाला था लेकिन केवल 7.9 एकड़ जमीन को बतौर आवासीय भूमि के तौर पर उपयोग किया गया जबकि बाकी जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया।

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