दुर्ग, 29 जून : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग जिले में एक महिला को शादी का प्रलोभन देकर पांच वर्ष तक बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि जिले के भिलाई शहर के अंतर्गत नेवई थाने की पुलिस ने 38 वर्षीय महिला को शादी का प्रलोभन देकर पांच वर्ष तक बलात्कार करने के आरोप में तहसीलदार वीरेंद्र सिरमौर (40) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
उन्होंने बताया कि महिला ने पुलिस में शिकायत की है कि सिरमौर जब मुंगेली जिले में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात था, उसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई. बाद में सिरमौर ने शादी का प्रलोभन देकर महिला के साथ बलात्कार किया. यह भी पड़ें : Bihar: ओवैसी को बड़ा झटका, AIMIM के पांच में से चार विधायक RJD में होंगे शामिल
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब महिला ने सिरमौर को शादी के लिए कहा, तब वह मुकर गया. इसके बाद महिला ने नेवई थाने में सिरमौर के खिलाफ शिकायत दी. उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने वर्तमान में सुकमा जिले में पदस्थ तहसीलदार सिरमौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.