देश की खबरें | जेल में पत्नी से गैर कानूनी ढंग से मुलाकात का मामला: विधायक अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. चित्रकूट जिले के कारागार में निरुद्ध रहने के दौरान मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक और बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्‍बास अंसारी की गैर कानूनी ढंग से पत्नी निकहत बानो से मुलाकात के मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

लखनऊ, 16 जून चित्रकूट जिले के कारागार में निरुद्ध रहने के दौरान मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक और बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्‍बास अंसारी की गैर कानूनी ढंग से पत्नी निकहत बानो से मुलाकात के मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

चित्रकूट की जेल में बंद रहने के दौरान बिना पर्ची के अपनी पत्नी निकहत बानो से मुलाकात करने, जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने व उनकी हत्या करने की योजना बनाने के आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने खारिज कर दिया।

आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर हैं और अंसारी इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं।

मामले में प्राथमिकी 11 फरवरी, 2023 को उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह ने चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज कराई गई थी। अदालत ने मामले के अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी।

अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अंसारी जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलता था और गवाहों को धमकाता था और संबंधित अदालतों में मुकदमे के दौरान उनका समर्थन नहीं करने पर उन्हें मारने की साजिश रचता था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसकी पत्नी निकहत बानो को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह अंसारी से मिलने आई थी और तलाशी के दौरान उसके पास से दो मोबाइल फोन 20,000 रुपये नकद और 12 रियाल बरामद किए गए थे।

गौरतलब है कि अब्‍बास अंसारी इस समय कासगंज की कारागार में बंद है।

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