Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशाखालि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा हटाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखालि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को मंगलवार को हटा दिया। इस क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

Calcutta High Court | Wikimedia Commons

कोलकाता, 13 फरवरी : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखालि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को मंगलवार को हटा दिया. इस क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. संदेशखालि के दो निवासियों ने याचिका दायर कर इलाके से निषेधाज्ञा हटाने के लिए अदालत से निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था.

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेशाखालि में नौ फरवरी को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई थी और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने संदेशखालि के जिला प्रशासन द्वारा लागू सीआरपीसी की धारा 144 को रद्द कर दिया था और कहा कि जिस तरह से यह किया गया, वह सही नहीं है.

याचिकाकर्ता के वकील बिकास रंजन भट्टाचार्य ने दावा किया कि संदेशखालि में निषेधाज्ञा आदेश लागू करने का आधार नहीं है और लोगों के अधिकारों को कम करने के लिए ऐसा किया गया. राज्य ने प्रार्थना का विरोध करते हुए दावा किया कि यह भी देखना होगा कि क्या ऐसे विरोध प्रदर्शनों के लिए पर्याप्त आधार था और क्या ऐसे कुछ आंदोलनों से कथित तौर पर हिंसा हुई थी.

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