देश की खबरें | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झा हत्या मामले को सीबीआई को सौंपने का पुलिस को दिया निर्देश

कोलकाता, 14 जून कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में गत एक अप्रैल को एक कोल सिंडिकेट के कथित संचालक राजू झा की हत्या की जांच पुलिस से अपने हाथ में लेने का बुधवार को निर्देश दिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एक वाहन में जा रहे झा की शक्तिगढ़ में दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सीबीआई को मामले की चार महीने के भीतर जांच करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सीबीआई की उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता, नरेंद्र खड़का, एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे कोयला घोटाले के एक मामले में एक आरोपी है जिसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजेश कुमार झा उर्फ राजू झा किसी भी मामले में आरोपी नहीं था जिसकी जांच एजेंसी कर रही है और 2015 और 2020 के बीच कथित तौर पर कोयला सिंडिकेट का संचालन कर रहा था।

अदालत ने सीबीआई की उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि हमले से बचने वाले व्यक्तियों में से एक अब्दुल लतीफ़ था, जो मवेशी तस्करी के एक मामले में आरोपी है जिसकी एजेंसी जांच कर रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि पुलिस ने जांच में पर्याप्त प्रगति की है और जांच आखिरी दौर में है।

न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि सीबीआई की दलीलों में कुछ दम है कि एक अप्रैल को शक्तिगढ़ पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी "कोयला और पशु घोटालों में सीबीआई द्वारा की जा रही मौजूदा जांच से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है।"

खड़का ने झा की हत्या के सिलसिले में अपने एक कर्मचारी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के बाद अदालत का रुख किया था।

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