देश की खबरें | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी और पत्नी को दुबई जाने की अनुमति दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में उनसे पूछताछ की थी।
कोलकाता, दो जून कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में उनसे पूछताछ की थी।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी की इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि वे भाग सकते हैं।
न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान में प्रदत्त सबसे मौलिक अधिकार है और इसमें उचित उपचार कराने का अधिकार शामिल है।
उन्होंने कहा, ‘‘विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर आवेदन पर विचार करते हुए अदालत याचिकाकर्ता संख्या 1 (अभिषेक बनर्जी) और उनकी पत्नी (रुजिरा बनर्जी) को 2 जून, 2022 से 10 जून, 2022 के बीच मूरफील्ड्स आई हॉस्पटिल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात जाने की अनुमति देती है।’’
न्यायमूर्ति चौधरी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे ईडी को अपने हवाई टिकट की प्रतियां जमा करें और उस पते की जानकारी दें जहां वे इस अवधि में दुबई में रहेंगे। अदालत ने उन्हें एजेंसी को अस्पताल के फोन नंबर भी देने को कहा ताकि उन पर नजर रखी जा सके।
इससे पहले ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. वी. राजू ने दुबई जाने की अनुमति देने की याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि बनर्जी और उनकी पत्नी को दुबई जाने की इजाजत देने पर वे भाग सकते हैं।
अदालत ने कहा कि ईडी की इस तरह की आशंका का प्रथम दृष्टया कोई आधार नजर नहीं आता।
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