नयी दिल्ली, 28 अप्रैल केंद्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के मद्देनजर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के औचित्य पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह वक्फ संशोधन अधिनियम की तरह ही अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लाया गया था।
टीएमसी के राज्यसभा सदस्य गोखले ने कहा कि सीएए के तहत केवल 350 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, वीजा रद्द करने का कदम हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीजा पर लागू नहीं होगा, जो अब भी वैध है।
हालांकि, गोखले ने ‘एक्स’ पर कहा, "(नरेन्द्र) मोदी सरकार ने दावा किया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का उद्देश्य पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। सच्चाई यह है कि केवल 350 लोगों को ही नागरिकता दी गई है।"
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तक सीएए के तहत दी गई नागरिकता के संबंध में कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया है।
गोखले ने दावा किया, "अब वीजा रद्द होने से 2014 की कट-ऑफ तिथि (पिछले 11 वर्षों में) के बाद पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को वापस उस देश भेज दिया जाएगा। उन पाकिस्तानी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा जिनके बारे में अमित शाह ने कहा था कि वह उनकी 'सुरक्षा' कर रहे हैं।"
सीएए 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) को फास्ट ट्रैक माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे।
वहीं, पहलगाम हमले के बाद कथित आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के बीच इस बीच, टीएमसी नेता सागरिका घोष ने ‘एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश में "बुलडोजर न्याय" को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में "बम न्याय" देखा जा रहा है।
घोष ने कहा कि दिखावे की जगह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की जरूरत है।
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल की उपनेता ने सवाल किया कि यदि सरकार को पता था कि ये घर आतंकवादियों के हैं तो उसने इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया।
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