मुंबई, दो फरवरी बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति पी.डी. नाइक की एकल पीठ ने कहा कि अख्तर द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और इसलिए रनौत की ओर से मांगी गई राहत इस स्तर पर नहीं दी जा सकती है।
कंगना रनौत ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर 2020 में दायर अख्तर की आपराधिक मानहानि शिकायत पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने साथ ही अनुरोध किया था कि मामले की सुनवाई उनके द्वारा अख्तर के खिलाफ की गई शिकायत के साथ की जाए।
उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत की अर्जी खारिज करते हुए कहा, ‘‘अख्तर की शिकायत पर सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ता (रनौत) ने देर से ही सही इस आवेदन को प्राथमिकता दी है। अख्तर की शिकायत समय की दृष्टि से पहली है और प्रक्रिया (नोटिस) जारी की गई है। तथ्यों पर गौर करते हुए कोई राहत नहीं दी जा सकती।’’
अख्तर द्वारा रानौत के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई अंधेरी में मजिस्ट्रेट अदालत के सामने चल रही है जबकि सत्र अदालत ने गीतकार के खिलाफ उनकी शिकायत पर रोक लगा दी है।
रनौत ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि दोनों शिकायत 2016 की एक मुलाकात (रनौत और अख्तर के बीच)से जुड़ी हैं।इसलिए, उन पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।
अपनी शिकायत में अख्तर ने दावा किया है कि रनौत ने जुलाई 2020 में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में उनके नाम को जोड़कर उनकी ‘बेदाग छवि’ को नुकसान पहुंचाया है।
रनौत ने 2021 में मजिस्ट्रेट अदालत में अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने आपराधिक धमकी दी और उनकी गरिमा को क्षति पहुंचाया है।
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