बीएमसी ने नारायण राणे के मुंबई के बंगले में ‘अनधिकृत निर्माण’ को लेकर नया नोटिस जारी किया
बीएमसी (Photo Credits: Wikimedia Commons)

मुंबई, 20 मार्च : मुंबई में शिवसेना शासित बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के परिवार को नया नोटिस जारी किया है और उन्हें 15 दिन के भीतर जूहू के उनके बंगले में किए गए ‘‘अनधिकृत’’ निर्माण को हटाने को कहा है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राणे की पत्नी और बेटे को 16 मार्च को जारी नोटिस में बीएमसी ने कहा कि अगर मकान के मालिक अनधिकृत निर्माण को नहीं हटाते हैं तो महानगर पालिका उस निर्माण को गिरा देगी और इसमें आए खर्च की वसूली मकान मालिक से करेगी.

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों के एक दल ने 21 फरवरी को तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर जुहू इलाके में केंद्रीय मंत्री के स्वामित्व वाले इस बंगले का निरीक्षण किया था. यह भी पढ़े: मेघालय में अस्पतालों में प्रसव से महिलाओं के इनकार के चलते 877 शिशुओं और 61 माताओं की मौत

बीएमसी के पहले के एक नोटिस के जवाब में 11 मार्च को राणे परिवार के प्रतिनिधियों ने आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि निगम की कार्रवाई (नोटिस जारी करने की) शिवसेना द्वारा केन्द्रीय मंत्री और उनके परिवार के खिलाफ ‘द्वेष और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित’ है. वहीं बीएमसी ने इस पर अपने जवाब में कहा कि मकान मालिक से ‘‘कानून के मुताबिक’’ जबाव देने की उम्मीद की जाती है.