देश की खबरें | बीएमसी बकरीद पर देवनार बूचड़खाने के लिए परिपत्र जारी करे: अदालत
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मुम्बई, 31 जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) को शनिवार को बकरीद की कुर्बानी के दौरान देवनार बूचड़खाने में पालन किये जाने वाले नियामकीय कदमों और प्रक्रिया वाला परिपत्र जारी करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए परिपत्र शुक्रवार शाम तक जारी कर दिये जाएं कि शनिवार को बकरीद शुरू होने वाली है।
अदालत ने कहा, ‘‘ बीएमसी नियामकीय कदमों एवं प्रकिया वाला परिपत्र जारी करेगा तथा देवनार बूचड़खाने में कुर्बानी के दौरान उन कदमों एवं प्रक्रिया का पालन करना होगा। बीएमसी और पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कदमों और प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए।’’
अदालत कुरैशी ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसने देवनार बूचड़खाने में स्वतंत्र आवाजाही की मांग की है।
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याचिकाकर्ता के वकील आसिफ अली सिद्दकी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता की तरह कई ऐसे एनजीओ हैं जो इस बूचड़खाने में कुर्बानी की प्रक्रिया संभालेंगे।
सिद्दिकी ने अदालत से कहा, ‘‘ हम निश्चित दूरी और अन्य सभी निर्धारित नियमों का पालन करेंगे।’’
बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने अदालत से कहा कि इस साल देवनार बूचड़खाने में पिछले साल की तुलना में महज एक तिहाई कुर्बानियों की अनुमति दी गयी है।
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