जरुरी जानकारी | भेदिया कारोबार नियम के उल्लंघन को लेकर बॉयोकान की कर्मचारी पर जुर्माना

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को बॉयोकान लि. की एक कर्मचारी पर कंपनी के शेयर बेचते समय भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया।

कर्मचारी वंदना सिंह जांच के समय कंपनी में नियामकीय मामलों की महाप्रबंधक थी। उन पर भेदिया कारोबार निरोधक (पीआईटी) नियम के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच में पाया गया कि वंदना सिंह के पास कंपनी के 9,550 शेयर थे। उन्होंने ये शेयर कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (ईसॉप) के जरिये प्राप्त किये थे। उन्होंने मई 2018 से सितंबर 2018 के दौरान अनुपालन अधिकारी की मंजूरी के बिना 3,550 शेयर बेचे।

सेबी के अनुसार बॉयोकान के अनुपालन अधिकारी से मंजूरी लिये बिना शेयर बेचकर कर्मचारी ने भेदिया कारोबार निरोधक नियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

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इसके अलावा उन्होंने जरूरी घोषणा करने में भी देरी की।

पीआईटी नियमों के तहत किसी भी कंपनी के प्रत्येक प्रवर्तक, कर्मचारी और निदेशक को खरीदे या बेचे गये शेयरों के बारे में दो कारोबारी दिवस के भीतर खुलासा करना होता है। यह नियम एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य के प्रतिभूतियों के बेचने या खरीदने पर लागू होता है।

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