देश की खबरें | बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकतीः रिया के वकील
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, चार अगस्त अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने मंगलवार को कहा कि बिहार सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकती है, जबकि यह मामला राज्य पुलिस के जांच के क्षेत्राधिकार के बाहर का है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बताया कि उनकी सरकार ने राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उनके पिता ने इसका अनुरोध किया था।

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चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान में बताया कि इस मामले का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है और इसमें बिहार पुलिस को शामिल करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शून्य प्राथमिकी दर्ज होगी जो मुंबई पुलिस को स्थानांतरित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है जिसमें उनका (बिहार पुलिस का) कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो।

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उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को एहसास हो रहा है कि उसके पास मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है तो वह अब मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करने का "अवैध तरीका" अपना रही है।

चक्रवर्ती ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके दावा किया था कि बिहार पुलिस के पास मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले ही दुर्घटनावश मौत रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज कर चुकी है।

राजपूत (34) 14 जून को बांद्रा के अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे।

मुंबई पुलिस ने इस बाबत दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की है और मामले की तहकीकात चल रही है।

मुंबई पुलिस अबतक 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें राजपूत की बहन, उनकी मित्र चक्रवर्ती और सिने जगत से जुड़ी कुछ हस्तियां शामिल हैं।

राजपूत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभिनेता को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है।

पटना में मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरह से रोकना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 380 (घर में चोरी करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत दर्ज किया गया है।

राजपूत की मौत के मामले की छानबीन के लिए बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच है।

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