बेंगलुरु, 19 नवंबर : बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मंगलवार को कहा कि रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी. दर्शन (47) को चार महीने से अधिक समय के कारवास के बाद 30 अक्टूबर को बेल्लारी जेल से रिहा किया गया था. इससे कुछ घंटे पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की राहत प्रदान की थी.
दयानंद ने एक प्रश्न के उत्तर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही हम उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेंगे.’’ दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था. मामले में उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोग सह-आरोपी हैं. पवित्रा बेंगलुरु जेल में बंद हैं और कुछ आरोपी राज्य की विभिन्न जेलों में बंद हैं. कुछ आरोपियों को हाल ही में जमानत मिली है. पुलिस के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक रेणुकास्वामी (33) ने उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे नाराज दर्शन ने उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी. उसका शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास से बरामद किया गया. यह भी पढ़ें : केंद्र से कृत्रिम बारिश को मंजूरी देने का आग्रह किया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली: गोपाल राय
चित्रदुर्ग में दर्शन के ‘फैन क्लब’ का हिस्सा रहा एक आरोपी राघवेंद्र यहां आरआर नगर में अभिनेता से मिलवाने की आड़ में रेणुकास्वामी को लेकर आया था. वहां पर रेणुकास्वामी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की कई गंभीर चोटों के कारण मौत हो गयी थी. पुलिस ने कहा कि आरोपी संख्या-एक पवित्रा रेणुकास्वामी की हत्या की ‘‘प्रमुख वजह’’ थी. उसने दावा किया कि जांच से साबित हो गया है कि पवित्रा ने अन्य आरोपियों को भड़काया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया.