देश की खबरें | बंगाल : अदालत ने विश्वभारती की ओर से अमर्त्य सेन को जारी बेदखली नोटिस पर रोक लगाई
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सूरी (पश्चिम बंगाल), आठ अगस्त पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की अदालत ने विश्वभारती द्वारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 0.13 एकड़(5,500 वर्ग फीट) जमीन खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी है।
विश्वविद्यालय का दावा है कि सेन ने उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है।
जिला न्यायाधीश सुदेशना डे (चटर्जी) ने यह भी निर्देश दिया कि बेदखली नोटिस पर तबतक अमल नहीं होगा, जबतक कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के शांति निकेतन परिसर स्थित जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मुख्य मामले का निस्तारण नहीं हो जाता।
उन्होंने कहा कि मुख्य मामले की सुनवाई 16 सितंबर को इस अदालत में होगी।
अदालत ने यह रोक लगाने का आदेश सेन द्वारा दाखिल पर अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने बेदखली नोटिस को चुनौती दी है।
विश्व भारती ने 19 अप्रैल को सेन को बेदखली नोटिस भेजा और उनसे शांति निकेतन में 1.38 एकड़ क्षेत्र में बने पैतृक आवास ‘ प्रतीची’ के 0.13 एकड़ हिस्से को छह मई तक खाली करने को कहा।
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