देश की खबरें | बीसीडी ने अदालत से कहा: दिल्ली से बाहर के लोगों का पंजीकरण नहीं करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है

नयी दिल्ली, आठ मई बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह अपनी उस हालिया अधिसूचना पर पुनर्विचार कर रहा है, जिसमें दिल्ली एवं एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) से बाहर के पते वाले लोगों का निकाय में पंजीकरण नहीं करने का फैसला किया गया था।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए 23 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

अदालत ने इस संबंध में एक विधि स्नातक द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

बीसीडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि 12 मई को आयोजित बैठक में इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अदालत ने बीसीडी के वकील से कहा कि वह अधिवास संबंधी जरूरतों को लेकर अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई कानूनी स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करें।

अदालत रजनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की है और बिहार की निवासी हैं।

बीसीडी ने 13 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि यदि आवेदक दिल्ली/एनसीआर के पते वाला आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की प्रति मुहैया नहीं कराता है, तो उसका पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

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