केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की छवि धूमिल करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी

उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की छवि धूमिल करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह (Photo Credits : Twitter - @Amitasaxenagma1)

सुलतानपुर (उप्र), 5 सितम्बर : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की छवि धूमिल करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह (Vartika Singh) के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने आयुष मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री से संबंधित फर्जी पत्र प्रसारित करने तथा उनकी छवि धूमिल करने को लेकर मामला दर्ज कराया था. इस मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए अदालत के न्‍यायाधीश पीके जयंत ने आरोपी वर्तिका सिंह के हाजिर न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया. इसी मामले में एक अन्य आरोपी डॉ. रजनीश सिंह को अदालत ने शुक्रवार को जेल भेजा था. उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल न होने तक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की गिरफ़्तारी पर रोक लगा रखी थी.

गौरतलब है कि अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना में पिछले वर्ष 23 नवंबर को विजय गुप्ता ने वर्तिका सिंह एवं पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो के खिलाफ आयुष राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री से संबंधित फर्जी पत्र प्रसारित कर उनकी छवि धूमिल करने के आरोप में नामजद मामला दर्ज कराया था. इस मामले में वर्तिका सिंह की याचिका पर उच्‍च न्‍यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

पुलिस की जांच में अयोध्या जिले के रहने वाले डॉ रजनीश सिंह का नाम सामने आया और उनके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर अदालत से गैर जमानती वारंट एवं कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश भी प्राप्त कर लिया गया था. यह भी पढ़ें : Odisha: ओडिशा ने 2171 करोड़ रुपये की 10 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी

इसकी जानकारी मिलने पर डॉ रजनीश सिंह ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इसी मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए अदालत ने आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सम्मन जारी होने पर भी हाजिर न होने पर वर्तिका सिंह के खिलाफ 20 हजार का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया.

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