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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, विशेष अदालत ने जमानत देने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी को मंगलवार को लखनऊ की एक विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, विशेष अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
सीएम योगी (Photo Credits ANI)

लखनऊ, 20 सितंबर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी को मंगलवार को लखनऊ की एक विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अवनीश कुमार ने राजस्थान के निवासी सरफराज की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला साइबर अपराध से जुड़े होने के साथ-साथ राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा से भी ताल्लुक रखता है, इसलिए इसमें जमानत नहीं दी जा सकती.

अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि सरफराज ने अपने रिश्तेदार शाहिद के नाम से पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी देने का संदेश भेजा था. शासकीय अधिवक्ता धीरज सिंह के मुताबिक सुभाष कुमार नामक व्यक्ति ने दो अगस्त को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कराया था. यह भी पढ़ें : ससुराल वाले बने हैवान, गर्म तवे से बहू को जलाया, पीड़िता अस्पताल में भर्ती

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि शाहिद नामक व्यक्ति के नाम से भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन के अंदर बम विस्फोट कर उड़ा देने की धमकी दी गई थी. पुलिस ने वह संदेश भेजने वाले की लोकेशन का पता लगाकर पिछली 12 अगस्त को राजस्थान से सरफराज को गिरफ्तार किया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2022 09:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).