देश की खबरें | हमला मामलाः भाजपा नेता सोनाली फोगाट गिरफ्तार, जमानत पर छोड़ी गईं
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हिसार (हरियाणा) , 17 जून भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को एक सरकारी कर्मचारी को पीटने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

पुलिस ने बताया कि फोगाट को बालसमंद गांव में हिसार बाजार समिति के सचिव सुल्तान सिंह को पांच जून को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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पुलिस ने बताया कि भाजपा नेता को अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें जमानत दे दी।

फोगाट ने हिसार के आदमपुर सीट से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई से उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी।

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लोगों के सामने चप्पल से अधिकारी को पीटने का भाजपा नेता का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

सिंह ने बाद में पुलिस को फोगाट के खिलाफ शिकायत दी। उन्होंने भाजपा नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से इनकार किया और आरोप लगाया कि उन्होंने इस गलतफहमी में उन्हें पीटा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने फोगाट का विरोध किया था।

घटना के बाद पूरे राज्य की बाजार सीमित के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और फोगाट को गिरफ्तार करने की मांग की।

राज्य की प्रतिष्ठित खापों में शुमार बिनैन खाप ने कुछ दिन पहले राज्य सरकार को फोगाट को गिरफ्तार करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था।

फोगाट ने हिसार में पहले पत्रकारों को बताया था कि वह किसानों की कुछ परेशानियों को बताने के लिए बाजार समिति के अधिकारियों से मिलने गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब सिंह उन्हें हिसार जिले के बालसमंद में वह जगह दिखा रहे थे जहां किसानों के लिए शेड लगना था, तो उन्होंने कथित रूप से उनके खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी की।

भाजपा नेता ने दावा किया कि अधिकारी ने बाजार समिति की एक महिला अधिकारी और हरियाणा की एक महिला मंत्री के खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां कीं।

पुलिस ने फोगाट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करना), 149 (अवैध तरीके से जमा होना), 186 (लोक सेवक को सरकारी काम करने से रोकना), 332 (लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 353 (हमला) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने फोगाट की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 509 (महिला की शील भंग करने के इरादे से कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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