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असम की अदालत ने बांग्लादेशी नागरिक को तीन साल कैद की सजा सुनायी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम न्यूपाने ने मंगलवार को बांग्लादेश के हबीबगंज जिला निवासी इनामुद्दीन को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनायी। साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

असम की अदालत ने बांग्लादेशी नागरिक को तीन साल कैद की सजा सुनायी
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सिलचर(असम), 30 अप्रैल असम के कचार जिले की एक अदालत ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में बांग्लादेश के एक नागरिक को तीन साल कैद की सजा सुनायी है ।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम न्यूपाने ने मंगलवार को बांग्लादेश के हबीबगंज जिला निवासी इनामुद्दीन को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनायी। साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

इनामुद्दीन पांच अप्रैल 2013 को कचार जिले की किनोखाल सीमा चौकी के करीब से

भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ था।

किनोखाल सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानो ने उसे धर दबोचा और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया।

विदेशी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था ।

इनामुद्दीन को सिलचर केंद्रीय कारागार में भेजा गया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2020 06:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).