नयी दिल्ली, 20 जुलाई डिजिटल संचार आयोग ने अंतरिक्ष संचार को जमीन-आधारित नेटवर्क से जोड़ने वाले सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) के लिए अलग लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि एसईएसजी के लाइसेंसधारक अंतिम ग्राहकों को सीधे तौर पर कोई सेवा नहीं देंगे। इसका हिस्सा बनने के लिए उन पर 10 लाख रुपये का एकमुश्त प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा।
सूत्र ने कहा, "डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है।"
एसईएसजी लाइसेंसधारक को उपग्रह सेवा प्रदाताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए कई एसईएसजी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उन्हें हरेक एसईएसजी स्थापित करने से पहले दूरसंचार विभाग से अलग से अनुमति लेनी होगी।
एसईएसजी लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख से 20 वर्षों के लिए वैध होगा और उसका 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है।
दूरसंचार विभाग ही दूरसंचार से संबंधित सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। वहीं प्रसारण सेवाओं का लाइसेंस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)












QuickLY