जरुरी जानकारी | जम्मू-कश्मीर में रीयल एस्टेट नियमावली का मसौदा मंजूर

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श्रीनगर, 19 जुलाई केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर रीयल एस्टेट (वि​नियमन एवं विकास) नियमावली, 2020 के मसौदे को रविवार को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उप-राज्यपाल जी सी मुर्मू की अध्यक्षता में परिषद ने मसौदा मंजूर किया।

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नियमों का यह मसौदा 2016 के रेरा अधिनियम के तहत तैयार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संवैधानिक आदेश के तहत रीयल एस्टेट (वि​नियमन एवं विकास) अधि​नियम :रेरा: को हाल में ​इस केंद्र शासित क्षेत्र में अंगीकृत किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि इससे इस क्षेत्र में विवादों के त्वरित निपटान की व्यवस्था के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। नियमावली के मसौदे में सभी रीयल एस्टेट प​रियोजनओं और रीयल एस्टेट एजेंटों को प्रशासन के साथ अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

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इसमें परियोजना के प्रवर्तकों के पिछले काम के रिकार्ड, परियोजना के निष्पादन की योजना, विवाद, पंजीकृत एजेंटों के विवरण, विकास योजना, वित्तीय विवरण और अन्य सूचनाएं सार्वजनिक करनी होंगी।

इसमें कंपनियों को रेरा प्राधिकरण के समक्ष वार्षिक विवरण भी जमा कराना होगा। प्रवक्ता ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में रीयल स्टेट क्षेत्र के कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेश तेज होगा और कार्यव्यवहार में बुनियादी फर्क दिखेगा।

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