देश की खबरें | सिख-विरोधी दंगा : अदालत जगदीश टाइटलर के खिलाफ 11 सितंबर को सुनवाई करेगी

नयी दिल्ली, छह सितंबर दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड से संबंधित एक मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करेगी, जिसमें कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर के वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेशी हुई।

पूर्व में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी।

इसने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

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