UP: कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह को हटाने के लिए एक और याचिका दाखिल
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

मथुरा, 26 सितंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) जिले की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर (Shri Krishna Janmasthan) में स्थित शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक और याचिका दाखिल की गई. इस प्रकार इस मामले को लेकर मथुरा की अदालत में दाखिल यह सातवीं याचिका है.यह भी पढ़े: Bharat Bandh: कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का 'भारत बंद' आज, विपक्षी पार्टियों का भी हैं समर्थन, यहां पढ़ें क्या खुला रहेगा और क्या बंद

सिविल जज (प्रवर वर्ग) के न्यायालय में दिगम्बर नागा बाबा उर्फ परमानन्द महाराज के शिष्य गोपाल गिरि द्वारा दायर इस याचिका में भी यही दलील दी गई है कि चूंकि 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच किया गया करार पूरी तरह से गैरकानूनी है, इसलिए उसे निरस्त कर उक्त भूमि उसके वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए.

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अक्टूबर की तारीख तय की है.