नयी दिल्ली, 19 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है।
एनसीएलएटी ने अपने आदेश में प्रतिस्पर्धा नियामक की ओर से गूगल पर लगाये गये 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने अमेरिकी कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि का 10 फीसदी हिस्सा जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया।
शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी से कहा कि वह प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर इस साल 31 मार्च तक फैसला करे।
सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपनी अपील पर न्यायिक निर्णय करने का अनुरोध करने के लिए अमेरिकी कंपनी को बृहस्पतिवार से तीन कार्यदिवस के अंदर एनसीएलएटी के पास जाने के लिए कहा गया।
एनसीएलएटी ने चार जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल से जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था।
एनसीएलएटी ने माना कि देश में अपने एंड्रायड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के दबदबे का दुरुपयोग करने के लिए सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को गूगल ने चुनौती दी।
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