जरुरी जानकारी | नीलामी नियमों में संशोधन से खनिज ब्लॉक बिक्री में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी: सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि खनिज नीलामी नियमों में संशोधन से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा जिससे ब्लॉक की बिक्री में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि खनिज नीलामी नियमों में संशोधन से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा जिससे ब्लॉक की बिक्री में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने खनिज (खनिज सामग्री साक्ष्य) नियम, 2015 (एमईएमसी नियम) और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (नीलामी नियम) में संशोधन करने के लिए खनिज (खनिज सामग्री साक्ष्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 और खनिज (नीलामी) चतुर्थ संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

संशोधन नियम राज्यों, उद्योग संगठनों, खनिकों, अन्य संबंधित पक्षों और आम जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि एमईएमसी नियमों में संशोधन से नीलामी में हिस्सा लेने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति समग्र लाइसेंस की खातिर नीलामी के लिए उस उपयुक्त ब्लॉक का प्रस्ताव देने में सक्षम होगा, जहां उपलब्ध भू-विज्ञान डेटा के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान की गयी है।

किसी भी राज्य द्वारा गठित एक समिति प्रस्तावित ब्लॉक की खनिज क्षमता का आकलन करेगी और नीलामी के लिए खदान की सिफारिश करेगी।

इसके अलावा, 'नीलामी नियम' में संशोधन यह प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो उस व्यक्ति को उन प्रस्तावित ब्लॉक की नीलामी में बोली संबंधी सुरक्षा राशि का केवल आधा जमा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, "इन संशोधनों से नीलामी में अधिक भागीदारी और साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।"

इससे राज्य सरकारों को समग्र लाइसेंस की नीलामी के लिए और भी ब्लॉक की पहचान करने में मदद मिलेगी।

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