जयपुर, 13 फरवरी राजस्थान सरकार ने रविवार को जारी नवीन दिशा निर्देशों में राज्य के नगरीय क्षेत्रों के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों की कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है ।
गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों की कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है और इसके लिये विद्यार्थियों को माता-पिता और अभिभावक की लिखित सहमति के पश्चात ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी।
इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर जारी रहेगी और गृह विभाग का यह आदेश 16 फरवरी, 2022 से लागू होगा ।
एक सरकारी बयान के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देश, आदेश एवं संशोधित आदेशों द्वारा लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है और नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा टीके की दोनों खुराक लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा टीके की खुराक नहीं लगवाई गई है।
उल्लंघन पाये जाने पर प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों को हवाई अड्डा कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से आरटीपीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा।
निर्देशानुसार आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/गृह पृथकवास किया जायेगा।
वहीं घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को टीके की दोनो खुराक का प्रमाण पत्र अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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