Delhi Air Pollution: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को लेकर दिल्ली सरकार से पूछे सवाल

नयी दिल्ली, 22 नवंबर : उच्चतम न्यायालय ने गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सरकार से सवाल किए. न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, ‘‘हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है.’’

पीठ ने कहा कि इसलिए वह दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए केंद्र को 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखती है. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 113 प्रवेश बिंदु हैं जिनमें से 13 ट्रकों के लिए हैं. न्यायालय दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा है. यह भी पढ़ें : UP Rape Case: यूपी के अलीगढ़ में छात्रा के साथ कोचिंग में दुष्कर्म, आरोपी गिरफ़्तार

न्यायालय ने प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विलंब पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली-एनसीआर राज्यों को ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का 18 नवंबर को निर्देश दिया था और कहा था कि अगला आदेश दिए जाने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे.