देश की खबरें | न्यायालय के आदेश के बाद एनडीएमसी ने जहांगीरपुरी में रोका अतिक्रमण विरोधी अभियान

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जहांगीरपुरी में बुधवार को बुलडोजरों ने कई ढांचों को तोड़ दिया। लेकिन, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कुछ ही घंटों के भीतर इस अभियान को रोक दिया गया।

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जहांगीरपुरी में बुधवार को बुलडोजरों ने कई ढांचों को तोड़ दिया। लेकिन, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कुछ ही घंटों के भीतर इस अभियान को रोक दिया गया।

न्यायालय द्वारा अधिकारियों को इसे रोकने का निर्देश दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण विरोधी अभियान कुछ समय के लिए जारी रहा।

एनडीएमसी के एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर कहा कि शीर्ष अदालत से लिखित आदेश नहीं मिलने के कारण यह अभियान जारी रहा।

अधिकारी ने कहा कि आदेश मिलते ही इसे रोक दिया गया।

न्यायालय ने रजिस्ट्री के महासचिव को निर्देश दिया कि वह हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के आदेश से एनडीएमसी के महापौर और दिल्ली पुलिस आयुक्त को तुरंत अवगत कराएं।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार सुबह जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने का आदेश दिया था। पीठ ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी।

शीर्ष अदालत के निर्देशों के बावजूद जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में एक मस्जिद के पास बुलडोजर से ढांचों को तोड़ते देखा गया। एनडीएमसी का यह अभियान करीब डेढ़ घंटे तक जारी रहा।

हालांकि, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर अभियान को रोक दिया गया है।

राजा इकबाल सिंह ने पीटीआई- से कहा, ''हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। हमने अभियान रोक दिया है। वहां की नगर पालिका अब केवल क्षेत्र में सड़कों पर पड़ा कूड़ा और अन्य सामान उठा रही है।''

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