जम्मू, 26 अक्टूबर जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई के ऐवज में 59,000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दायर किया। एजेंसी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में जिला पुलिस लाइंस, पुंछ में तैनात हैड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद के खिलाफ राजौरी में विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।
इन आरोपों की जांच के बाद 11 अगस्त, 2016 को मामला दर्ज किया गया था कि अहमद ने धर्मसाल पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी के रूप में अब्दुल खालिक नामक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी और ली थी। खालिक को 2013 में अतिक्रमण और चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जांच के दौरान, यह पाया गया कि शिकायतकर्ता कोटे काबू में किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहता था, जहाँ उसने अपनी बकरियों और भेड़ों को रखने के लिए वन क्षेत्र के कुछ हिस्से का अतिक्रमण कर रखा था।’’
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उन्होंने कहा, ‘‘4 अक्टूबर 2013 को हैड कांस्टेबल खालिक के डेरा (अस्थायी घर) पर पहुंचा और उसे तथा उसके भाई औरंगजेब को धर्मसाल पुलिस स्टेशन ले गया और उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा।"
उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी ने खालिक को अपनी रिहाई के लिए 40,000 रुपये की व्यवस्था करने को कहा और पैसे की व्यवस्था करने के लिए उसके एक रिश्तेदार से भी संपर्क किया।
प्रवक्ता ने कहा, "आरोपी ने खालिक की रिहाई के लिए 8 और 15 अक्टूबर, 2013 को क्रमशः 27,000 रुपये और 32,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी और उसे स्वीकार किया, जो कुल 59,000 रुपये हो गए।"
प्रवक्ता ने कहा, "मामले की जांच पूरी करने के बाद, अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली और मामले में आरोप पत्र दायर किया गया।"
उन्होंने कहा कि मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की गई है।
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