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Maharashtra: ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दोस्त की हत्या के आरोप से किया बरी

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी जान ले लेने के आरोपी 29 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया है.

Maharashtra: ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दोस्त की हत्या के आरोप से किया बरी
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo: X)

ठाणे, 27 सितंबर : महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी जान ले लेने के आरोपी 29 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने आशु छोटेलाल बर्मन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया एवं कहा कि उसे संदेह का लाभ दिये जाने की जरूरत है.

अदालत का आदेश 24 सितंबर को आया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अक्टूबर 2020 को 150 रुपये को लेकर शराब के नशे में हुए विवाद के बाद बर्मन ने अपने दोस्त राजू उर्फ सुदामा राजकरण पटेल पर लकड़ी से हमला कर दिया था. सुदामा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिला कि मौत का कारण ‘हृदय गति रुकना, सदमा, बहु-आघात’ था, जिसके बाद फोरेंसिक जांच की गई. यह भी पढ़ें : ओडिशा में ‘सरोगेसी’ का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा मातृत्व और पितृत्व अवकाश

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘ऐसा लगता तो है कि उस वक्त कुछ झगड़ा हुआ लेकिन स्पष्ट और ठोस साक्ष्य के अभाव में, आरोपी को हत्या करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है.’’ न्यायाधीश अग्रवाल से इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थिति में आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है और उसे बरी किया जाता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2024 01:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).