देश की खबरें | ठाणे की एक अदालत ने हत्या की कोशिश के एक मामले में पांच लोगों को किया बरी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जिला एवं अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश पीपी जाधव ने 10 फरवरी को यह फैसला सुनाया, जिसकी प्रति 17 फरवरी को उपलब्ध कराई गई।
जिला एवं अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश पीपी जाधव ने 10 फरवरी को यह फैसला सुनाया, जिसकी प्रति 17 फरवरी को उपलब्ध कराई गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक काडू ने अदालत को बताया कि एक आरोपी 25 सितम्बर 2013 की रात कार चला रहा था और महाराष्ट्र के ठाणे शहर के आजाद नगर इलाके में एक ‘बार’ के बाहर, उसने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी।
उन्होंने बताया कि पीड़ित को गंभीर चोटे आई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने पूरक आरोप तय करते हुए आरोप लगाया था कि ‘बार’ प्रबंधक और तीन अन्य कर्मचारियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उसे बार से बाहर फेंक दिया, जहां वह कार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद, बार के चार कर्मचारियों ने कथित तौर पर कार चालक को मौके से भागने में मदद की, क्योंकि उस व्यक्ति की मौत के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए थे।
आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें भादंवि की धारा 307 और 304 के तहत उन्हें झूठे अपराध में फंसाया गया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद कहा कि पहले आरोप लगाया था कि सड़क पार करते समय कार ने पीड़ित को टक्कर मारी और फिर आरोपियों के खिलाफ दूसरी कहानी समाने आई।
अभियोजन पक्ष के गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और उनके साक्ष्य भी मूल शिकायत के विरोधाभासी हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि इन परिस्थितियों में साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि एक आरोपी कार चला रहा था और उसने पीड़ित को वाहन से टक्कर मार दी। इसके भी कोई सबूत नहीं है कि अन्य चार ने आरोपी को भागने में मदद की।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 17, 2021 01:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

