देश की खबरें | केरल पुलिस के एक अधिकारी को किया गया बर्खास्त

तिरुवनंतपुरम, नौ जनवरी कई आपराधिक मामलों में आरोपी केरल के एक पुलिस अधिकारी को सोमवार को बर्खास्त कर दिया गया।

केरल पुलिस अधिनियम की धारा 86 का इस्तेमाल करते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने बेपुर थाने के प्रभारी पी आर सुनू को ‘खराब चरित्र’ के कारण बर्खास्त करने का आदेश दिया।

इस धारा में पुलिस बल से बर्खास्तगी की शर्तें बतायी गयी हैं, जिसके तहत अपराधों का आरोपी होना शामिल है।

राज्य पुलिस की मीडिया शाखा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे पहले, राज्य सरकार ने पुलिस में ‘अपराधियों के विरूद्ध’ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया था।

सुनू बलात्कार समेत चार आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और उनके विरूद्ध 10 बार से अधिक विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है।

एर्णाकुलम के नगर पुलिस आयुक्त सी एच नागराजू द्वारा पिछले साल नवंबर में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी सुनू को निलंबित किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनू के कथित रूप से अवांछित लोगों के साथ संबंध हैं।

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