कोविड-19 संक्रमित कांग्रेस नेता के खिलाफ यात्रा जानकारी छिपाने का मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम का मुद्दा सामने आने के बाद जिला पुलिस उसमें शामिल हुए व्यक्तियों का पता लगा रही थी। तब यह पाया गया कि इस क्षेत्र से पांच लोग कार्यक्रम में गये थे । उसके बाद इन व्यक्ति (कांग्रेस नेता) समेत कई लोगों को घरों ही पृथक वास करने को कहा गया।
नयी दिल्ली, 10 अप्रैल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये कांग्रेस के एक नेता पर पिछले महीने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में कथित रूप से हिस्सा लेने के बाद अपनी यात्रा के बारे में जानकारी छिपाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है और यहां नजफगढ़ में उनके गांव दीनपुर को नियंत्रण वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम का मुद्दा सामने आने के बाद जिला पुलिस उसमें शामिल हुए व्यक्तियों का पता लगा रही थी। तब यह पाया गया कि इस क्षेत्र से पांच लोग कार्यक्रम में गये थे । उसके बाद इन व्यक्ति (कांग्रेस नेता) समेत कई लोगों को घरों ही पृथक वास करने को कहा गया।
पुलिस के अनुसार प्रारंभ में जब उसने नांगली सकरावती के पार्षद रह चुके इन व्यक्ति से यह भी पूछा कि क्या वह इस कार्यक्रम का हिस्सा थे तब उन्होंने इनकार किया था।
पुलिस के मुताबिक इलाके में घरों में ही पृथक वास में डाले गये लोगों के भौतिक सत्यापन के दौरान वह अपने निवास पर स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिले। बाद की पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी यात्रा एवं आवाजाही के बारे में छिपाया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बार बार की गयी मेडिकल और पुलिस पूछताछ के दौरान भी उन्होंने इस तथ्य को छिपाया एवं अधिकारियों के सामने सच्ची बात नहीं बतायी।
अधिकारी ने बताया कि बाद में वह बीमार पड़ गये तथा जांच में उनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। उनकी पत्नी एवं बच्चा भी संक्रमित पाया यगा। उसके बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अधिकारी के अनुसार उनके कॉल रिकार्ड के विश्लेषण एवं पूछताछ के बाद सामने आया कि वह निजामुद्दनी में जमात के कार्यक्रम में गये थे, इस तरह उन्होंने स्थानीय लोगों एवं अपने परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खतरे में डाला।
पुलिस के मुताबिक उसके बाद दीनपुर गांव को नित्रयंत्रण वाला क्षेत्र घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गयी।
पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ भादंसं और महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत छावला थाने में मामला दर्ज किया गया है।
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