Punjab: पराली जलाने पर पुलिस का एक्शन; 874 केस दर्ज, लगाया 10.55 लाख का जुर्माना
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चंडीगढ़, 21 अक्टूबर: पंजाब पुलिस ने एक महीने में पराली जलाने के मामले में 874 प्राथमिकी दर्ज की हैं और उल्लंघन करने वालों पर 10.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पंजाब पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके अलावा फसल अवशेष जलाने के लिए लगभग 400 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' भी दर्ज की गई हैं. राजस्व अभिलेखों में 'रेड एंट्री' दर्ज होने से किसानों के लिए अपनी जमीन बेचना, गिरवी रखना या उस पर ऋण लेना कठिन हो जाता है.

विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने कहा कि पंजाब पुलिस ने नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी देने तथा धान की पराली जलाने वालों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है.

उन्होंने कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शुक्ला ने कहा, "राज्य में अबतक उपग्रहों द्वारा 1,393 खेतों में आग लगने की घटनाओं का पता लगाया गया है और संयुक्त टीमों को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा गया है." उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने 15 सितंबर से 874 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की हैं, जबकि 471 स्थानों पर पराली जलाने का कोई मामला नहीं पाया गया.

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा 397 मामलों में 10.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा 394 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' दर्ज की गईं.

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