देश की खबरें | बकाया फीस की 80 प्रतिशत राशि 15 अगस्त तक भरी जाए: कलकत्ता उच्च न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की जुलाई तक की बकाया फीस की 80 प्रतिशत राशि 15 अगस्त तक भरी जानी चाहिए।
कोलकाता, 21 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की जुलाई तक की बकाया फीस की 80 प्रतिशत राशि 15 अगस्त तक भरी जानी चाहिए।
अदालत ने शहर में और इसके आसपास स्थित 112 निजी स्कूलों के 15 हजार से अधिक छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।
न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी ने इसके साथ ही यह निर्देश भी दिया कि इनमें से कोई भी स्कूल 15 अगस्त तक अपने किसी भी छात्र की ऑनलाइन कक्षा को बंद नहीं करेगा।
अदालत ने कहा कि कोई भी स्कूल किसी भी छात्र को 15 अगस्त तक ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोकेगा।
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इसने कहा कि ये सभी निर्देश सभी कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के लिए लागू हैं।
अदालत ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं और ऑनलाइन परीक्षाओं से पहले ही रोके जा चुके छात्रों को स्कूलों को फिर से ऑनलाइन जोड़ना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति बनर्जी ने आदेश दिया, ‘‘15 अगस्त 2020 तक, प्रत्येक छात्र की 31 जुलाई 2020 तक की बकाया राशि 80 प्रतिशत तक जमा की जानी चाहिए।’’
अदालत ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता शहर में और आसपास स्थित 112 निजी, गैर सहायताप्राप्त स्कूलों के 15 हजार से अधिक छात्रों का प्रतिनिधत्व करता है।
याचिकाकर्ता विनीत रुइया ने दावा किया कि शहर में और राज्य में स्थित निजी, गैर सहायताप्राप्त स्कूल लगातार नियमित फीस मांग रहे हैं जबकि स्कूल चार महीने से अधिक समय तक बंद रहे हैं।
उन्होंने आग्रह किया कि फीस में कटौती की जानी चाहिए क्योंकि पिछले चार महीने से अधिक समय से स्कूलों के खर्च में कमी आई है।
रुइया ने दावा किया कि 112 स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं शुरू की हैं। जो छात्र फीस नहीं भर पाए हैं, उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं और ऑनलाइन परीक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया गया है।
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