पटना, 31 मई बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 59 और लोगों की मौत हो गयी जिसके बाद प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़ कर सोमवार को 5163 हो गयी । इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण के 1113 नये मामले सामने आये जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 706761 हो गयी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी ।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बिहार में रविवार अपराहन 4 बजे से सोमवार 4 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के जो 1113 नए मामले प्रकाश में आए हैं उनमें प्रदेश की राजधानी पटना में सबसे अधिक 161 प्रकाश में आए हैं ।
विभाग के अनुसार पिछले साल कोरोना महामारी की शुरूआत होने से लेकर अबतक प्रदेश में इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 706761 पहुंच गयी है जिनमें से 685362 मरीज ठीक हो चुके हैं । विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसमें पिछले 24 घंटे के भीतर ठीक हुए 3196 मरीज भी शामिल हैं।
इसके अनुसार बिहार में वर्तमान में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 16235 है ।
बिहार में सोमवार को कुल 46212 लोगों ने कोविड-19 का टीका लगाया गया और प्रदेश अब तक 10434285 लोग टीका ले चुके हैं ।
इस बीच राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि 8 जून 2021 तक बढाई दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।’’
बिहार में बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की चार मई को हुई बैठक में प्रदेश में 05 मई से 15 मई लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया था जिसकी अवधि का विस्तार बाद में 25 मई तक और उसके बाद 31 मई तक किया गया था।
मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह 6 बजे से अपराहन 2 बजे तक खुल सकेंगे और जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश जारी करेंगे ।
आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यालय यथावत कार्यरत रहेंगे और अन्य सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अपराह्न चार बजे तक खुलेंगे तथा गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे ।
आदेश के अनुसार 8 जून तक सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षायें भी नहीं ली जायेंगी ।
इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अथवा समारोह प्रतिबंधित होंगे।
इसके अनुसार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे तथा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी ।
आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होमडिलीवरी तथा टेक अवे के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा।
विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे पर इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
अनवर
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