देश की खबरें | पृथकवास से छूट के लिये दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरे 32 फीसद यात्री संक्रमण न होने की रिपोर्ट लेकर आए
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को कहा कि आठ अगस्त से पांच सितंबर के बीच विदेश से भारत पहुंचे करीब 32 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने कोविड-19 से संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट दिखाकर सात दिन के संस्थागत पृथकवास के नियम से छूट प्राप्त की।
नयी दिल्ली, आठ सितंबर नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को कहा कि आठ अगस्त से पांच सितंबर के बीच विदेश से भारत पहुंचे करीब 32 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने कोविड-19 से संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट दिखाकर सात दिन के संस्थागत पृथकवास के नियम से छूट प्राप्त की।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्व में कहा था कि आठ अगस्त से भारत पहुंचने वाला कोई अंतरराष्ट्रीय यात्री अगर यात्रा से 96 घंटे पहले की अपनी आरटी-पीसीआर जांच की नकारात्मक रिपोर्ट दिखाता है तो उसे भारत में सात दिनों तक संस्थागत पृथकवास में रहने की जरूरत नहीं होगी।
पुरी ने मंगलवार को ट्वीट किया, “अकेले दिल्ली हवाईअड्डे पर आठ अगस्त से पांच सितंबर के बीच आने वाले कुल 90,843 यात्रियों में से 29,399 ने इस छूट का लाभ उठाया।”
स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के मुताबिक आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत में सात दिन के संस्थागत पृथकवास और फिर सात दिन तक घर में पृथकवास में रहना जरूरी था।
पुरी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत की यात्रा कर रहे और लोगों की मदद करने में हम सक्षम होंगे।”
नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले बुधवार को कहा था कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय यात्री, जिन्हें भारत में उतरने के बाद घरेलू उड़ान पकड़नी हो, वे हवाईअड्डों पर अपनी कोविड-19 की जांच का विकल्प चुन सकते हैं।
मंत्रालय ने आदेश में कहा था कि अगर आरटी-पीसीआर जांच का नतीजा नकारात्मक रहता है तो अंतरराष्ट्रीय यात्री को घरेलू संपर्क उड़ान पकड़ने की इजाजत दी जाएगी और उन्हें किसी संस्थागत पृथकवास में रहने की जरूरत नहीं होगी।
दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन पर जांच की सुविधा मध्य सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है।
ऐसे अंतरराष्ट्रीय यात्री जिनके पास यात्रा से 96 घंटे से कम समय में हुई संक्रमण जांच की नकारात्मक रिपोर्ट नहीं होगी और जिन्होंने आगमन पर जांच का विकल्प भी नहीं चुना होगा उन यात्रियों को अनिवार्य रूप से सात दिन के संस्थागत पृथकवास और फिर सात दिन के घर पर पृथकवास की अवधि पूरी करनी होगी।
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