स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर शाम जारी बुलेटिन में बताया गया कि कोविड—19 संक्रमण के 203 नये मामले सामने आये । इस प्रकार कुल मामलों की संख्या 4258 हो गयी है । कुल 2441 लोग उपचारित होकर अस्पताल से जा चुके हैं और संक्रमण प्रभावित 1713 लोगों का इलाज चल रहा हैं ।
इसमें कहा गया कि तबलीगी जमात और उससे संबद्ध मरीजों की संख्या 1251 है ।
बुलेटिन में बताया गया कि नौ और लोगों की मौत के साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढकर 104 हो गयी । ताजा मौतों में आगरा में तीन, झांसी में दो तथा मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद और आजमगढ में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है ।
प्रमुख सचिव :चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: अमित मोहन प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि शुक्रवार को प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 5612 नमूनों की जांच हुई ।
उन्होंने अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों के 21 दिन के घर पर पृथकवास का कडाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा ।
प्रसाद ने बताया कि सरकार की ओर से आज दो—तीन महत्वपूर्ण शासनादेश और अधिसूचनाएं जारी की गयीं । हॉटस्पाट या कंटेनमेंट जोन से अगर 21 दिन तक कोई संक्रमण नहीं आता तो राहत के लिए उचित कदम उठाया जाएगा । जिन लोगों के घर बडे हैं और पृथक कमरे के साथ शौचालय की सुविधा है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ घर पर ही पृथकवास पर रहने की इजाजत दी जा सकती है ।
उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क या फेस कवर लगाये बिना सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय होगा । पहली बार पकडे जाने पर सौ रूपये जुर्माना होगा, दूसरी बार भी सौ रूपये तथा तीसरी बार या उसके बाद पांच सौ रूपये का जुर्माना देना होगा ।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसे पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार 500 रूपये और उसके बाद हर बार उल्लंघन पर एक हजार रूपये जुर्माना देना पडेगा ।
उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहनों पर फिलहाल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति है । अगर दो व्यक्ति बैठे पाये गये ते पहली बार 250 रूपये जुर्माना, दूसरी बार 500 रूपये और तीसरी बार 1000 रूपये का जुर्माना देय होगा । उसके बाद भी उल्लंघन होता है तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा ।
प्रसाद ने बताया कि जो जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर है, उतनी ही राशि का जुर्माना सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी है ।
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