Haryana Shocker: 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के दोषी को 20 साल की जेल, 1 लाख रुपये का जुर्माना
हरियाणा के जींद की एक अदालत ने एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 20 वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
जींद: हरियाणा (Haryana) के जींद (Jind) की एक अदालत ने एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार (Unnatural Sex) के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 20 वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने पशुओं को पानी पिलाने गए बालक के साथ कुकर्म के जुर्म में दोषी को यह सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा पीडि़त को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. जींदः घर में फंदे से लटके मिले एक ही परिवार के तीन सदस्य
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना इलाके के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त 2018 को उनके 10 वर्षीय भतीजे के साथ गांव के ही एक व्यक्ति अमित उर्फ काला ने कुकर्म किया. पिल्लूखेड़ा पुलिस ने पीडि़त के चाचा की शिकायत पर अमित के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.
वहीं, ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक अदालत ने आठ साल पहले एक महिला को ‘डायन’ बताते हुए उसकी हत्या करने के मामले में मंगलवार को 32 साल के युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई. बारिपदा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रबीर चौधरी ने दोषी कांदा माझी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. माझी ने 14 दिसंबर, 2014 को बैसिंगा प्रखंड के एक गांव के पास श्रीमती मरांडी नामक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. माझी का कहना था कि महिला काला जादू करती थी जिसकी वजह से उसके परिवार में लोग बीमार हुए.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 18, 2022 10:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

