सीएपीएफ, असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित होंगी: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की. गृह मंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी.

गृह मंत्रालय (Photo Credits: IANS)

नयी दिल्ली, 18 जून : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की. गृह मंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी. केंद्र ने सशस्त्र बलों में लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी. इस योजना के विरोध में देशभर में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं.

गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया है.’’ गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की. यह भी पढ़ें : असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हिमंत को फोन किया

गृह मंत्रालय के कार्यालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है. इसके अलावा, ‘अग्निवीरों’ के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी.’’

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