देश की खबरें | कोविड-19 के उपचार का दावा : रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश की मांग वाली याचिका खारिज
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नयी दिल्ली, 16 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने योगगुरु बाबा रामदेव और अन्य लोगों के खिलाफ कथित रूप से कोविड-19 का इलाज खोजने का झूठा दावा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद ने कहा कि आवेदन की विषयवस्तु उसी तरह की अर्जी के समान है जिसके आधार पर जयपुर में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
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दिल्ली पुलिस ने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि इसी तरह की याचिका पर जयपुर के ज्योति नगर थाने में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
पुलिस ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि द्वारा बनाई गयी दवा ‘कोरोनिल’ को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बिक्री की अनुमति दे दी है और शिकायती को कोई समस्या है तो मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए।
पुलिस ने अदालत में कहा, ‘‘जिस संवाददाता सम्मेलन में कोरोनिल को बाजार में उतारा गया वह उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था और वह दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।’’
पुलिस की दलील पर संज्ञान लेते हुए जज ने कहा कि जब पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिस पर जांच चल रही है तो अदालत को उसी तरह की एक और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की आवश्यकता नहीं लगती।
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