देश की खबरें | ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत जब्त की है।

नयी दिल्ली, आठ जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत जब्त की है।

नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई में पीएनबी की एक शाखा में कथित रूप से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन के आरोपों पर ईडी की जांच चल रही है।

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘जब्त संपत्तियों में मुंबई के वर्ली में समुद्र महल नामक भव्य इमारत में चार फ्लैट, समुद्र के किनारे एक फार्म हाउस और अलीबाग में जमीन, जैसलमेर में एक पवन चक्की, लंदन में एक फ्लैट, संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय फ्लैट तथा शेयर और बैंक में जमा राशि है।’’

मुंबई की एक विशेष अदालत ने आठ जून को ईडी को संपत्तियों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया था।

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नीरव मोदी को इसी अदालत ने पिछले साल पांच दिसंबर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

ईडी ने कहा कि उसने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून, 2018 के तहत 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

एजेंसी अब तक धनशोधन रोकथाम कानून के तहत नीरव मोदी की 2,348 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

नीरव मोदी (49) ब्रिटेन की एक जेल में बंद है। उसे मार्च, 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह इस समय भारत प्रत्यर्पित किये जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।

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