PNB घोटाला: नीरव मोदी को बड़ा झटका, चौथी बार खारिज हुई जमानत याचिका
हीरा कारोबारी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए.
पीएनबी घोटाला मामले (PNB Scam Case) में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जमानत याचिका लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस (Royal Courts of Justice) ने बुधवार को खारिज कर दी. यह नीरव मोदी की ब्रिटेन की अदालत (UK Court) में चौथी जमानत याचिका थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया है. बता दें कि नीरव मोदी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई थी. नीरव मोदी ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हीरा कारोबारी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत (India) को न सौंपा जाए.
इससे पहले नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने सुनवाई पूरी की थी. उन्होंने कहा था कि यह मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी और वह बुधवार अपना फैसला सुनाएंगी. ज्ञात हो कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है क्योंकि उसको लगा है कि यह हीरा कारोबारी ब्रिटेन से भाग सकता है. यह भी पढ़ें- PNB घोटाला: केंद्र सरकार नीरव मोदी को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए ब्रिटेन के साथ कर रही है बातचीत
नीरव मोदी की वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने उच्च न्यायालय में कहा था, 'हकीकत यह है कि नीरव मोदी विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांजे नहीं हैं, जिसने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली है, बल्कि सिर्फ एक साधारण भारतीय जौहरी है. मोंटगोमरी ने उच्च न्यायालय में कहा, 'हकीकत यह है कि नीरव मोदी कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है जैसा कि भारत सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है. वह एक जौहरी हैं और उन्हें ईमानदार और विश्वसनीय माना जाता है.' न्यायमूर्ति सिमलर ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए इस आशंका का संकेत दिया था कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद भाग सकता है. उन्होंने कहा मोदी के पास ब्रिटेन से भागने के साधन हैं और इस मामले में इस बात को ध्यान में रखना होगा. उन्होंने कहा कि ‘काफी भारी भरकम रकम’ का मामला है.
भाषा इनपुट